सोमवार, 10 अगस्त 2026

सत्ता, पूंजी और 'अज्ञात' की ढाल

  सत्ता, पूंजी और 'अज्ञात' की ढाल


तिलदा-नेवरा से हसदेव तक: फर्जी ग्राम सभाओं का खेल और लीपापोती का पूरा सच

 कार्रवाई पंजी की दो पंक्तियाँ और लोकतंत्र पर डकैती: जब उद्योगपतियों को बचाने के लिए फाइलों में सिमट गया सच!

: विकास का ढोंग और कागजी लोकतंत्र

"मुँह में राम, बगल में छुरी" और "सैंया भय कोतवाल, तो डर काहे का!"—ये दो मुहावरे आज छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर सटीक बैठते हैं। ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक और पवित्र इकाई 'ग्राम सभा' को माना गया है, जिसे भारतीय संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय विकास व औद्योगिक अनुमति का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब भारी-भरकम पूंजी और औद्योगिक हित सामने आते हैं, तो इस संवैधानिक अधिकार को एक बंद कमरे में कलम चलाकर कुचल दिया जाता है।

राजधानी रायपुर से महज़ कुछ दूरी पर स्थित तिलदा-नेवरा क्षेत्र का हालिया मामला इसका जीता-जागता प्रमाण है। कागजों पर एक 'जादुई ग्राम सभा' आयोजित कर ली गई, जिसकी जानकारी खुद गाँव वालों को तब हुई जब उद्योगपति जमीन और पर्यावरण मंजूरी का दावा करने लगे। यह केवल तिलदा का मामला नहीं है, बल्कि रायगढ़, हसदेव और बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश में फैल चुके उस खतरनाक ढर्रे की मिसाल है, जहाँ जल-जंगल-जमीन की बलि चढ़ाने के लिए 'फर्जी ग्राम सभा' का शॉर्टकट अपनाया जा रहा है।

2. तिलदा का खेल: दो बड़े प्रोजेक्ट और कागजी हेरफेर

तिलदा-नेवरा क्षेत्र में दो बड़े और भारी प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने की तैयारी चल रही थी:

1. ग्राम अल्दा: यहाँ 'बालाजी स्पंज एंड आयरन लिमिटेड' के विस्तार की योजना थी, जिसके पीछे राम प्रकाश गोयल, नवीन गोयल और प्रवीण गोयल जैसे बड़े औद्योगिक नाम जुड़े हैं।

2. ग्राम देवरी: यहाँ 'अग्रसेन स्टील एंड पावर लिमिटेड' द्वारा भारी-भरकम यूनिट लगाने की तैयारी थी, जिसके प्रमोटर्स बाबूलाल अग्रवाल और अमित अग्रवाल हैं।

नियमानुसार, किसी भी ग्रामीण इलाके में इस तरह के भारी उद्योग/प्रदूषणकारी संयंत्र लगाने से पहले स्थानीय ग्राम सभा से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है। ग्रामीणों को यह तय करने का अधिकार है कि उन्हें अपनी कृषि भूमि, पर्यावरण और स्वास्थ्य की कीमत पर उद्योग चाहिए या नहीं।

लेकिन आरोपों के मुताबिक, दोनों उद्योगपतियों ने जन-सुनवाई और जन-सहमति के लंबे रास्ते को दरकिनार कर 'शॉर्टकट' चुना। ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी (Proceeding Register) में चालाकी से दो लाइनें जोड़ दी गईं और यह दिखा दिया गया कि ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से उद्योगों को एनओसी दे दी है। इसी फर्जी कागजी सहमति के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पर्यावरण मंजूरी की फाइलें दौड़ने लगीं।

3. तीन-सदस्यीय जांच रिपोर्ट का सच: खुलासा तो हुआ, पर कार्रवाई गायब

जब ग्रामीणों को इस धोखाधड़ी की भनक लगी, तो उन्होंने चुप रहने के बजाय विरोध का बिगुल फूंक दिया। पुलिस-प्रशासन के भारी दबाव और कुछ ग्रामीणों की गिरफ्तारियों के बावजूद जन-आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा।

बढ़ते बवाल को देखते हुए प्रशासन को मजबूरन तीन-सदस्यीय जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें:

 जनपद सीईओ

 संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार

 नायब तहसीलदार

शामिल थे। इस जांच समिति ने जब मूल फाइलों और पंजी का अवलोकन किया, तो वे हैरान रह गए। 30 जून 2025 को सौंपी गई इस जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि संबंधित तारीखों में वैसी कोई ग्राम सभा आयोजित ही नहीं हुई थी जैसी फाइलों में दिखाई गई थी और रजिस्टर में बाद में दो पंक्तियाँ जोड़कर कूटरचना (Forgery) की गई थी।

4. जून 2025 से जून 2026: एक साल की लीपापोती और 'अज्ञात' की ढाल

सामान्य परिस्थितियों में, किसी सरकारी दस्तावेज में कूटरचना और धोखाधड़ी सिद्ध होने पर तत्काल जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन तिलदा मामले में उल्टी गंगा बहने लगी:

 रिपोर्ट आने के एक साल बाद तक चुप्पी: जून 2025 में जांच रिपोर्ट आने के बावजूद पूरे एक साल तक फाइल दबाकर रखी गई।

 'अज्ञात' के खिलाफ एफआईआर: जब ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन उग्र हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विपक्षी नेताओं ने गाँव में डेरा डालकर अल्टीमेटम दिया, तब जाकर 22 जून 2026 को पुलिस एफआईआर दर्ज करने पर सहमत हुई।

 राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण: एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें उद्योगपतियों या जिम्मेदार अधिकारियों का नाम डालने के बजाय मामला "अज्ञात" के खिलाफ दर्ज कर दिया गया।

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस मामले में कंपनी के नाम, प्रमोटर्स के नाम, जांच समिति के दस्तखत और कूटरचना का तरीका पूरी तरह साफ है, उसमें आरोपी 'अज्ञात' कैसे हो सकता है? बिना उद्योगपतियों की मिलीभगत और शीर्ष राजनीतिक-प्रशासनिक शह के ग्राम सभा पंजी में दो पंक्तियाँ कौन जोड़ेगा? क्या इसमें उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्थानीय प्रशासन की मौन सहमति शामिल है?

5. पर्यावरण मंत्रालय का ब्रेक और राज्य का पैटर्न

भले ही राज्य स्तर पर इस मामले को दबाने की कोशिशें हुईं, लेकिन जैसे ही फर्जी ग्राम सभा और कूटरचना का यह मामला केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तक पहुँचा, केंद्रीय अधिकारियों ने फिलहाल पर्यावरण मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया और फाइल लौटा दी।

हालाँकि, केंद्रीय स्तर पर फाइल रुकने से खतरा टला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह कोई अकेला मामला नहीं है:

 हसदेव अरण्य: हसदेव के जंगलों में कोल खदानों को अनुमति दिलाने के लिए कई गांवों में फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के गंभीर आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं।

 रायगढ़ औद्योगिक बेल्ट: रायगढ़ के वनांचल व ग्रामीण इलाकों में स्पंज आयरन और पावर प्लांटों के लिए जमीनों के अधिग्रहण में ग्राम सभाओं को दरकिनार करने की शिकायतें आम हैं।

 बस्तर: बस्तर में भी खदानों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के दौरान ग्रामीणों और जल-जंगल-जमीन आंदोलनकारियों का मुख्य आरोप फर्जी एनओसी का ही रहा है।

6. निष्कर्ष: सवाल जो व्यवस्था से पूछे जाने चाहिए

तिलदा-नेवरा का यह मामला सिर्फ दो कंपनियों या दो गांवों का नहीं है; यह 'डबल इंजन' सरकार के काम करने के तरीके और लोकतंत्र के जमीनी ढाँचे पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है।

1. यदि जांच समिति की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है, तो एक साल बीत जाने के बाद भी नामजद गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हुईं?

2. 'अज्ञात' के नाम पर एफआईआर दर्ज करके किस-किस मंत्री या अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है?

3. क्या औद्योगिक निवेश की आड़ में ग्रामीणों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की इस तरह बलि दी जाती रहेगी?

जब तक फर्जी ग्राम सभा के इस पूरे नेक्सस (उद्योगपति-अधिकारी-नेता) पर सख्त नामजद आपराधिक कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। लोकतंत्र की रक्षा कागजी दावों से नहीं, बल्कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने से ही संभव होगी।

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रविवार, 9 अगस्त 2026

सत्ता की राजनीति, टूटते परिवार और सड़कों पर युवा आक्रोश

 सत्ता की राजनीति, टूटते परिवार और सड़कों पर युवा आक्रोश



जब घर के चिराग़ ही व्यवस्था से बग़ावत कर बैठें

राजनीति जब तक बैठकों, रैलियों और टीवी स्क्रीन तक सीमित रहती है, तब तक समाज उसे दूर से देखता है। लेकिन जब वही राजनीति घर के ड्राइंग रूम, रसोई और पारिवारिक रिश्तों के बीच दरार पैदा करने लगे, तो यह एक गंभीर सामाजिक संकट का संकेत होता है।

हाल ही में नीट (NEET) पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरोध में राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों तक छात्रों का बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। इस आंदोलन में सिर्फ़ व्यवस्था के ख़िलाफ़ आक्रोश ही नहीं दिख रहा, बल्कि पारिवारिक और वैचारिक ध्रुवीकरण का वह भयानक चेहरा भी सामने आया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी।

हमें अपना मुँह छुपाकर बोलना पड़ रहा है, हम घर से भागकर आए हैं। मेरे पिताजी और पूरा परिवार बीजेपी के नेता हैं, लेकिन हमें अपने ही घर में लड़ना पड़ रहा है..."

दिल्ली की सड़कों पर अपना चेहरा मास्क से ढके एक युवा छात्र के ये शब्द सिर्फ़ एक व्यक्ति का दर्द नहीं हैं, बल्कि यह उस पीढ़ी की आवाज़ है जो एक तरफ भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रही है और दूसरी तरफ पारिवारिक प्राथमिकताओं व वैचारिक टकराव के चक्रव्यूह में फँसी हुई है।

1. पेपर लीक और भविष्य का अंधकार: युवाओं की लाचारी

छात्र आंदोलन का मूल कारण लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में धाँधली और सरकारी नौकरियों की अनिश्चितता है।

 आंकड़े और आत्महत्याएं: विपक्षी दावों और आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में दर्जनों बार विभिन्न भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएँ हुई हैं [04:39]।

 मानसिक तनाव: सालों-साल तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर निरस्त होना या परिणाम में गड़बड़ी की खबरें आना मानसिक रूप से तोड़ देने वाला होता है [04:50]। हालिया नीट विवाद के बाद कई निराशाजनक खबरें सामने आईं और युवाओं द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम इस संकट की विभीषिका को रेखांकित करते हैं [05:08]।

2. राजनीति का दोहरा चेहरा: ड्राइंग रूम तक पहुँची वैचारिक दरार

यह आंदोलन केवल प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक और पारिवारिक संरचना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

 घर के भीतर वैचारिक जंग: जब युवा अपने भविष्य, महंगाई और पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं, तो कई बार उन्हें अपने ही घर के बड़ों या समाज द्वारा 'राजनीति से प्रेरित' या 'विपक्षी एजेंडे का हिस्सा' मान लिया जाता है।

 पहचान छुपाने की मजबूरी: आंदोलनकारी छात्रों का अपने ही परिजनों के राजनीतिक जुड़ाव से अलग हटकर सड़कों पर उतरना और पहचान छुपाने के लिए मास्क लगाना यह दर्शाता है कि संवाद के रास्ते बंद हो चुके हैं [07:09]।

3. शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की माँग और प्रशासनिक गतिरोध

छात्रों और विपक्षी दलों की प्रमुख माँग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को लेकर है [00:32]।

 आंदोलनकारियों का रुख: छात्रों का मानना है कि परीक्षा एजेंसियों की बारंबार विफलता की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए नेतृत्व को पद छोड़ना चाहिए।

 सत्ता पक्ष का पक्ष: सरकार का तर्क है कि वे पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करा रहे हैं और सुधारत्मक कदम उठाए जा रहे हैं। हालाँकि, विपक्ष का आरोप है कि आंदोलन को दबाने और भटकाने के लिए इसे 'विदेशी फंडिंग' या 'देशविरोधी साजिश' का रंग देने का प्रयास किया जाता है [00:21]।

4. राज्यों में आँच: छत्तीसगढ़ का राजनीतिक घमासान

नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन की आँच देशव्यापी स्तर पर फैलते हुए राज्यों तक पहुँच गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस मुद्दे को लेकर तीखी राजनीतिक झड़पें देखने को मिली हैं [11:39]।

 कांग्रेस बनाम बीजेपी: नई दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शनों के बाद रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

 आरोप-प्रत्यारोप:

 कांग्रेस का पक्ष: कांग्रेस नेताओं (जैसे सुशील आनंद शुक्ला व प्रमोद दुबे) का आरोप है कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस कार्यालय पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, आँसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया [12:31, 13:17]।

 बीजेपी का रुख: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है और माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है।

निष्कर्ष: समाधान का रास्ता क्या हो?

राहत इंदौरी का वह मशहूर शेर—"लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है"—वर्तमान परिस्थितियों पर सटीक बैठता है [09:19]।

यदि युवाओं के भविष्य, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और निष्पक्ष रोज़गार के मुद्दों को राजनीतिक ध्रुवीकरण के चश्मे से ही देखा जाता रहा, तो इसका नुक़सान किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश की नींव का होगा। सरकार को चाहिए कि वह छात्रों की जायज़ मांगों पर सहानभूतिपूर्वक विचार करे, परीक्षा सुधार लागू करे और संवाद की प्रक्रिया को दोबारा बहाल करे ताकि घरों और सड़कों का यह असंतोष एक सकारात्मक दिशा पा सके।

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शनिवार, 8 अगस्त 2026

महतारी वंदन: पोर्टल का ताला!

 महतारी वंदन: पोर्टल का ताला!


28 महीने, 3 लाख नई विवाहित बेटियां और बंद पोर्टल—क्या चुनावी मास्टरस्ट्रोक अब छत्तीसगढ़ के सरकारी बजट पर भारी पड़ रहा 

छत्तीसगढ़ में 'कथनी और करनी' का अंतर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला राज्य की आधी आबादी के आर्थिक स्वावलंबन का हो, तो सरकार की हर नीति और नीयत पर जनता की गहरी नज़र होती है। चुनाव के दौरान मंचों से गूंजने वाला 'महतारी वंदन योजना' का वादा सत्ता मिलते ही जिस तेजी से प्रशासनिक उलझनों और बंद पोर्टलों के पीछे छुपाया जा रहा है, उसने राज्य के लाखों मध्यमवर्गीय और ग्रामीण परिवारों में आक्रोश की चिन्गारी भड़का दी है।

1. 'सतत' योजना पर 28 महीने का ताला

चुनाव के दौरान और योजना के शुभारंभ के समय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार ने बड़े तामझाम के साथ घोषणा की थी कि महतारी वंदन योजना एक 'सतत प्रक्रिया' (Continuous Process) होगी। इसका सीधा अर्थ था कि जैसे-जैसे राज्य में बेटियों के हाथ पीले होंगे या वे पात्रता उम्र (21 वर्ष) पूरी करेंगी, उन्हें बिना किसी अड़चन के प्रति माह ₹1,000 की सम्मान राशि मिलने लगेगी।

मार्च 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। लेकिन मार्च 2024 से जुलाई 2026 तक के 28 महीनों के सफर की धरातलीय सच्चाई यह है कि सरकारी पोर्टल पर ताला जड़ दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हर साल औसतन 1.5 लाख से 2 लाख बेटियों की शादी होती है। इस गणित से बीते 28 महीनों में राज्य की 3 लाख से अधिक नवविवाहिताएं इस योजना के प्रशासनिक दायरे में कानूनी और नीतिगत रूप से हकदार बन चुकी हैं। परंतु, जब ये महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों या लोक सेवा केंद्रों (चॉइस सेंटर) का चक्कर लगाती हैं, तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है—"सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया है, नए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

"1,000 की यह राशि केवल एक सरकारी मदद नहीं, बल्कि ग्रामीण और निम्न-मध्यमवर्गीय महिलाओं के लिए उनके आत्मसम्मान और छोटी-मोटी आत्मनिर्भर जरूरतों का एकमात्र जरिया है। ऐसे में पोर्टल पर ताला लगाना महिलाओं के अधिकार पर प्रशासनिक प्रहार है

2. 'साइलेंट छंटनी': सत्यापन के नाम पर नाम काटने का खेल

कहानी का सबसे बड़ा और चिंताजनक पहलू यह है कि एक तरफ जहां नई पात्र महिलाओं को जोड़ने का रास्ता बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पहले से पंजीकृत महिलाओं के नाम चुपचाप काटे जा रहे हैं।

मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में गूंजे सवालों ने शासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा के पटल पर यह स्वीकार किया कि सत्यापन (Verification) प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम छांटे गए हैं।

[बॉक्स: विधानसभा में सरकार की दलील और आधिकारिक तर्क]

 मृत्यु के मामले: सरकार के अनुसार कई पंजीकृत लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने के कारण नाम हटाए गए।

 आयकरदाता एवं शासकीय सेवा: कई मामलों में पाया गया कि लाभार्थी परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या शासकीय सेवा में है। सरकार ऐसे मामलों में नाम काटने के साथ-साथ दी गई राशि की रिकवरी (वसूली) भी कर रही है।

 गलत तथ्य प्रस्तुत करना: शुरुआती दौर में हड़बड़ी में भरे गए फॉर्मों में दी गई गलत जानकारी का हवाला देकर नाम पृथक किए जा रहे हैं।

हालांकि, विपक्ष और विभागीय सूत्रों का दावा है कि सत्यापन के नाम पर अब तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह केवल प्रक्रियात्मक शुद्धिकरण है या फिर सरकारी खजाने पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने का एक 'साइलेंट फार्मूला'?

3. बजट का गणित: क्या भारी पड़ने लगी है योजना?

महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में लगभग 69 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की राशि हस्तांतरित की जा रही है। इसका सालाना बजटीय आवंटन लगभग ₹8,000 करोड़ बैठता है।

राज्य के कुल राजस्व बजट में ₹8,000 करोड़ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सूत्रों के मुताबिक, सत्यापन के जरिए हर महीने की जा रही छंटनी से सरकार के करोड़ों रुपये बच रहे हैं। यही वजह है कि जानकार इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि बजटीय दबाव के चलते ही नए आवेदनों के लिए पोर्टल खोलने में शासन द्वारा लगातार देरी की जा रही है।

4. तीखे सवाल: शासन की नीयत और भविष्य का रास्ता

महतारी वंदन योजना के इस चक्रव्यूह ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में तीन बड़े यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं:

1. सतत प्रक्रिया का वादा कहां गया? जब योजना लागू करते समय इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया गया था, तो 28 महीनों से नए आवेदनों के लिए पोर्टल बंद क्यों है?

2. एरियर और बैकडेट पात्रता का क्या? भविष्य में जब भी पोर्टल पुनः खोला जाएगा, क्या मार्च 2024 से अब तक शादीशुदा हुई बेटियों को उनकी शादी या पात्रता की तिथि से पूरा एरियर दिया जाएगा?

3. बची हुई राशि का क्या इस्तेमाल? नाम काटने और सत्यापन के जरिए जो करोड़ों रुपये बचाए जा रहे हैं, क्या उनका इस्तेमाल नई पात्र महिलाओं को जोड़ने में होगा या बजटीय घाटा पटाने में?

[संपादकीय निष्कर्ष]

लोकतंत्र में योजनाएं चुनाव जीतने का जरिया हो सकती हैं, लेकिन वे जनता के भरोसे की बुनियाद होती हैं। महतारी वंदन योजना ने राज्य की लाखों महिलाओं में एक उम्मीद जगाई थी। यदि बजटीय सीमाओं के चलते सरकार इस योजना से हाथ खींच रही है या नए आवेदकों के लिए दरवाजे बंद रख रही है, तो यह प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि क्या साय सरकार आने वाले समय में पोर्टल खोलकर नवविवाहिताओं को उनका हक देती है या फिर यह इंतजार अगले चुनावों तक लंबा खींचता है।

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