मंगलवार, 7 सितंबर 2010

पटवारी ने जालसाजी कर महिला की जमीन हड़पी

 नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम पलौद में पटवारी हल्का नंबर 69/21 राजस्व निरीक्षक मंडल मंदिर हसौद तह. आरंग जिला रायपुर में श्रीमती सावित्री जौजे ज्ञानचंद निवासी शारदा चौक, जोरापारा रायपुर द्वारा वर्ष 2005 में खरीदी गई कृषि भूमि खसरा नं. 9 रकबा 0.30 हेक्टेयर का नामांतरण पटवारी अभिलेख में हो जाने के पश्चात तात्कालीन पटवारी घनश्याम चनद्राकर ने लेनदेन कर श्रीमती सावित्री का नाम काटकर अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया है, तथा तात्कालीन तहसीलदार आरंग सुश्री सिल्ली थामस को धोखा में रखकर अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज करवा दिया है तथा भूमि का रकबा बढ़ाकर 0.68 हेक्टेयर कर दिया है। जबकि श्रीमती सावित्री भूमि खरीदी दिनांक से आज तक भूमि पर कास्त काबिज है। यही नहीं वर्तमान पटवारी अजय उपाध्याय के पास पहुंची तो पटवारी ने उसकी ऋण पुस्तिका को फेंक दिया तथा कहा कि तुम्हारी कोई भूमि ग्राम पलौद में पटवारी अभिलेख में दर्ज नहीं है। बाद में पटवारी ने श्रीमती सावित्री से भूमि पर पुन: नाम दर्ज करने के लिए 50000 रू. की मांग की। श्रीमती सावित्री ने सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपनी भूमि का अभिलेख प्राप्त कर उक्त प्राधिकरण में आपत्ति प्रस्तुत की तथा थाना मंदिर हसौद में दोनों पटवारियों एवं अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। यहां तक कि पटवारी अजय उपाध्याय ने कलेक्टर के रिकार्ड रूम से ग्राम पलौद के सभी अभिलेखों को प्राप्त करके अपने पास रख लिया है तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत श्रीमती सावित्री को पटवारी ने गलत री नंबरिंग सूची प्रदान कर दी है। अत: कलेक्टर इस संबंध में जांच कर ऐसे पटवारियों को तत्काल निलंबित कर सेवामुक्त करें एवं ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति पर रोक लगावें। यह जानकारी श्रीमती सावित्री ने बुलंद छत्तीसगढ़ को दी।

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